22 नमूने असुरक्षित घोषित, बड़ी कार्यवाही शुरु
कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
सरकार के शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत कोटपूतली-बहरोड़ जिले में बड़ी कार्यवाही की गई है। सीएमएचओ डा.आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि 27 फरवरी से 5 मई तक चलाए गए विशेष निरीक्षण में 108 एक्ट के नमूने और 178 सर्विलांस नमूने एकत्र किए गए। इनमें से 60 की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 22 नमूने अवमानक एवं असुरक्षित पाए गए हैं। इनमें पनीर, घी, खोया, आइसक्रीम, मिठाई व दूध उत्पाद शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा व नेहा शर्मा द्वारा लिए गए इन नमूनों के आधार पर अब संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। विशेष रुप से हिमांशु मावा स्टोर मंढा से 715 किलो मिलावटी मावा, 175 किलो मिल्क पाउडर और 30 किलो वनस्पति घी, तथा वासुदेव डेयरी नांगडीवास व काव्या दूध डेयरी से 1100 लीटर मिलावटी दूध, 65 किलो मिल्क पाउडर, 40 किलो वनस्पति और 10 किलो सिंथेटिक पेस्ट को नष्ट किया गया। सीएमएचओ डा.शेखावत ने कहा कि यह कार्यवाही मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त संदेश है कि अब खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर और भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
इन प्रतिष्ठानों के नमूने फेल
जांच में जिन प्रतिष्ठानों के नमूने अवमानक पाए गए हैं, उनमें महादेव फैमली रेस्टोरेंट शाहजहांपुर, बालाजी मिल्क फूड कोटपूतली, गुप्ता मिष्ठान भंडार मांढण, इंद्रमाला बाबूलाल बानसूर, मनीष फूडस सोतानाला, बीकानेर मिष्ठान भंडार पावटा, जोधपुर स्वीट्स बहरोड़, हिमांशु मावा एवं मिष्ठान भंडार प्रागपुरा, श्री श्याम सरस एजेंसी बहरोड़, फाइन डाइन हॉस्पिलिटी कोटपूतली, कांता स्वीट्स नीमराणा, प्रिंस मावा पनीर भंडार बानसूर, बालाजी मेगा मार्ट पावटा, स्वामी सरस एजेंसी पावटा, जवाहर मेगा मार्ट पावटा, अवाना मिष्ठान भंडार बानसूर, बालाजी मिष्ठान भंडार हमीरपुर व वासुदेव डेयरी नांगड़ीवास जैसे प्रतिष्ठान शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत ऐसे मामलों में 5 लाख तक का जुर्माना और 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
Share :