जयपुर/सच पत्रिका न्यूज
आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनावों का एलान किए जाने के बाद सरकार ना घोषणा, ना शिलान्यास और न कोई लोकार्पण कर सकेगी। मंजूरी के बिना झंडा भी नहीं लगा सकते, चुनाव आचार संहिता का मतलब है चुनाव आयोग के निर्देशों का पालना, घोषणा से चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करनी होगी पालना, सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं होगा, जिससे किसी को लाभ पहुंचता हो, राजनीतिक दलों के आचरण और क्रियाकलापों पर नजर रखी जाएगी, और इसके लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है।
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