KOTPUTLI-BEHROR: बाप-बेटों सहित पांच आरोपियों को 5-5 साल की जेल

KOTPUTLI-BEHROR: बाप-बेटों सहित पांच आरोपियों को 5-5 साल की जेल

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाई सजा

कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
यहां के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने करीब 12 साल पुराने गंभीर रुप से मारपीट के एक मामले में बाप-बेटों सहित 5 आरोपियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों पर साढ़े 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक, यह मामला कोटपूतली के जयसिंहपुरा गांव का है। मामले के अनुसार, कुछ लोगों द्वारा वर्ष 2012 को रणसिंह, तीजा देवी और संतोष देवी के साथ जयसिंहपुरा गांव में धारदार हथियारों का प्रयोग कर गंभीर रुप से मारपीट करने का मुकदमा कोटपूतली पुलिस थाने में दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरु की और जांच के बाद आरोपी रामनिवास पुत्र सुणाराम, अमरसिंह पुत्र सुणाराम, बिल्लु पुत्र रामनिवास, छाजूराम पुत्र मिश्राराम और गोकुल पुत्र सूरजभान निवासी जयसिंहपुरा के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। सहायक अभियोजन अधिकारी डा.पंकज यादव ने बताया कि अब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 डा.अजय कुमार विश्नोई ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को दोष सिद्ध करार दिया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आरोपी को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा दिए जाने के साथ ही सभी आरोपियों पर साढ़े 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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