खाद्य सुरक्षा योजना
कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ‘सबसे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने’ के विजऩ को साकार करने की दिशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में गिवअप अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कोटपूतली-बहरोड़ जिले में अब तक 6629 लोगों ने स्वयं को खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर कर मिसाल पेश की है। खाद्य विभाग की टीम अब हर उचित मूल्य दुकान पर औचक जांच करेगी। जिले के 200 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही चार पहिया वाहन धारकों का डाटा जुटाकर और भी अपात्रों को चिन्हित किया जाएगा। यह अभियान एक ओर जहां पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ रहा है, वहीं अनुचित लाभ लेने वालों पर शिकंजा कस रहा है। सरकार की मंशा है कि वंचितों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच हो, न कि उन तक जो पहले से संपन्न हैं।
इन मापदंडों पर अपात्र माने जाएंगे व्यक्ति
राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी हो, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो, परिवार के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर को छोडक़र) तो वे योजना के अपात्र माने जाएंगे। जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि राज्य स्तर पर 17.63 लाख लोगों ने अब तक स्वेच्छा से योजना छोड़ी है। साथ ही 20.80 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है।
Share :