पहले 6 माह थी आवेदन की समय सीमा
कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (सहयोग एवं उपहार योजना) के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन की अवधि अब एक वर्ष तक कर दी गई है। पहले यह सीमा छह माह थी, जिसे अब लाभार्थियों की सुविधा के लिए बढ़ा दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तिथि से एक माह पहले या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इससे वे लाभार्थी भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो पहले आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के कारण वंचित रह जाते थे।