JAIPUR: अब मंडी वार्ड के बाहर कृषि जिन्सों के व्यवसाय करने पर देना होगा मंडी शुल्क

JAIPUR: अब मंडी वार्ड के बाहर कृषि जिन्सों के व्यवसाय करने पर देना होगा मंडी शुल्क

सरकार के आदेश पर नई व्यवस्था लागू

जयपुर/सच पत्रिका न्यूज
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब मंडी यार्ड के बाहर अधिसूचित कृषि जिन्सों की खरीद-फरोख्त करने वाले व्यापारियों को मंडी समिति को मंडी शुल्क जमा करवाना होगा। वर्ष 2020 में केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि अध्यादेश द्वारा मंडी यार्ड के बाहर कृषि जिन्सों के व्यवसाय करने पर मंडी शुल्क छूट प्रदान की गई थी, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर पुन: मंडी यार्ड के बाहर कृषि जिन्सों के कारोबार किए जाने पर मंडी शुल्क व कृषक कल्याण फीस वसूल किए जाने का आदेश जारी किया है। अधिसूचित कृषि जिन्स गेहूं, घी व अन्य पर 1.60 पैसा प्रति क्विंटल, तिलहल उत्पाद सरसों, मूंगफली व अन्य पर 1 रुपए प्रति क्विंटल तथा मोटे अनाज मक्का, बाजरा अन्य पर 50 पैसे प्रति क्विंटल की दर से मंडी शुल्क वसूलनीय होगा। इसके अतिरिक्त अनाज पर 50 पैसा प्रति क्विंटल एवं फल-सब्जी पर 1 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कृषक कल्याण फीस भी देय होगी। कोटपूतली मंडी समिति की सचिव श्रीमती प्रीती शर्मा ने बताया कि यदि अगर मंडी के बाहर कृषि जिन्स का व्यवसाय करने वाला व्यापारी मंडी शुल्क मंडी समिति को जमा नहीं करवाता है तो मंडी समिति उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगी। जिसके तहत दो से तीन गुणा जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस संबंध में कृषि विपणन विभाग के निदेशक द्वारा प्रदेश के सभी मंडी सचिवों को आदेश जारी किए हैं।

Share :

98 Comments

  1. : – ClearMedsHub

  2. : – Clear Meds Hub

  3. buy tadalafil uk tadalafil where to buy tadalafil 20mg

  4. Sildenafil 100mg price: sildenafil – Sildenafil 100mg price

  5. Purchase amoxicillin online: buy amoxil – AmoxDirect USA

  6. generic Amoxicillin pharmacy UK: buy amoxicillin – UK online antibiotic service

  7. which online pharmacy is reliable buy clomid safe online medication store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *