कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों की पहचान और योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिवअप अभियान को जिले में उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है। जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ जिले में अब तक 6660 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ त्याग गिवअप किया है, जबकि 260 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री एवं खाद्य मंत्री के निर्देशानुसार राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की अनुसूची-1 के तहत ऐसे परिवार जो आयकरदाता हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक है, जिनके पास चार पहिया वाहन है, ट्रैक्टर जैसे जीविकोपार्जन वाहनों को छोडक़र अथवा कोई सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत है, उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है। जिले में पावटा, कोटपूतली, बहरोड़, विराटनगर, बानसूर एवं नारायणपुर तहसीलों में जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक विश्राम गुर्जर व संतोष मीना द्वारा 66 निरीक्षण किए गए। इसमें 60 अपात्र परिवारों को नोटिस थमाए गए। निरीक्षण के दौरान राशन डीलरों एवं लाभार्थियों को पात्रता की जानकारी देकर स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित किया गया। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामियों का डेटा एकत्र कर और अधिक अपात्र लोगों की पहचान कर उन्हें भी नोटिस जारी करेगा तथा आवश्यकतानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
2025-05-16