गिव-अप अभियान
कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
अपात्र परिवार अब 30 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची से अपना नाम हटा सकते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव-अप अभियान की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है। इस दौरान अपात्र परिवार स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर हो सकते हैं, अन्यथा वसूली के साथ नियमानुसार कार्रवाई होगी। जिला रसद अधिकारी शशिशेखर शर्मा ने बताया कि अब तक जिले में 6599 सदस्य गिव-अप अभियान के तहत स्वेच्छा से बाहर हुए हैं। जिले की 406 उचित मूल्य दुकानों पर अभियान के तहत प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से अब तक 1463 राशन कार्ड धारकों ने आवेदन देकर नाम हटवाया है।
ये परिवार माने जायेंगे अपात्र
खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने की गाइडलाइन के अनुसार, आयकर दाता, एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार, चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोडक़र) रखने वाले, सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों के परिवार इस योजना के लिए अपात्र हैं।
नाम न हटवाने पर होगी वसूली
जिन परिवारों ने अब तक नाम नहीं हटवाया है, उनसे 27 रुपए प्रति किग्रा गेहूं की दर से वसूली की जाएगी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जिला प्रशासन ने उचित मूल्य दुकानदारों को अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक अपात्र परिवार स्वेच्छा से योजना से बाहर हो सकें।
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