कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
स्वायत्त शासन विभाग ने गृह एवं नगरीय विकास कर की राशि एकमुश्त जमा करवाने पर जुर्माने में छूट प्रदान की है। इस सम्बंध में विभाग के आयुक्त कुमार पाल गौतम द्वारा आदेश किया गया है। इसके अनुसार, गृह कर में सम्पूर्ण बकाया गृह कर आवासीय, व्यावसायिक भूखण्ड व भवनों का एकमुश्त बकाया जमा करवाने पर मूल गृह कर की राशि में 50 प्रतिशत राशि एवं जुर्माने पर शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही नगरीय विकास कर में वर्ष 2023-24 तक का बकाया एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा करवाने पर ब्याज एवं जुर्माने पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में जुर्माने की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट आगामी 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। साथ ही दोनों करों के पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुन: नहीं खोला जाएगा तथा जमा राशि वापिस नहीं लौटाई जा सकेगी।
2025-01-10