KOTPUTLI-BEHROR: ग्राम साथिनों की आमुखीकरण कार्यशाला, महिलाओं को दी घरेलू हिंसा व लैगिंक हिंसा के विभिन्न कानूनों और विभागीय योजनाओं की जानकारी

KOTPUTLI-BEHROR: ग्राम साथिनों की आमुखीकरण कार्यशाला, महिलाओं को दी घरेलू हिंसा व लैगिंक हिंसा के विभिन्न कानूनों और विभागीय योजनाओं की जानकारी

कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला अधिकारिता की ओर से सोमवार को लैंगिक उत्पीडन मुक्त कार्यस्थल के तहत अमाई गांव में ग्राम साथिनों की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग की पर्यवेक्षक किरण धुवां ने महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिशेध व प्रतितोश) अधिनियम 2013 की जानकारी दी। महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र पनियाला की कांउसलर सुमन चौधरी व राजेश्वरी यादव ने घरेलू हिंसा, लैगिंक हिंसा के विभिन्न कानूनों के साथ-साथ विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही जागरुकता पैदा करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन करने पर जोर दिया, ताकि महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक एवं सुरक्षात्मक वातावरण बन सके। इस अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन होता है, जो लैगिंक उत्पीडन की घटनाओं को रोकने का काम करती है। कार्यशाला में इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र से सुमन जाट, मनीषा देवी, नैना चावंडिया, बिमला देवी, सरोज देवी व मीना देवी आदि ग्राम साथिन उपस्थित रही।

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