KOTPUTLI-BEHROR: राजस्थान विधानसभा चुनाव: अब शबाब पर होगी चुनावी रंगत, सोमवार से भरे जायेंगे नामांकन, निर्वाचन विभाग ने पूरी की तैयारियां

KOTPUTLI-BEHROR: राजस्थान विधानसभा चुनाव: अब शबाब पर होगी चुनावी रंगत, सोमवार से भरे जायेंगे नामांकन, निर्वाचन विभाग ने पूरी की तैयारियां

जनरल-ओबीसी के लिए जमानत राशि 10 हजार

कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
निर्वाचन विभाग सहित पुलिस और प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गया है। सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। आगामी 6 नवम्बर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 नवम्बर को नाम वापसी की समय सीमा के तुरंत बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। आगामी 23 नवम्बर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा और 3 दिसम्बर को मतगणना करवाई जाएगी। इधर, कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अभी तक आधा दर्जन उम्मीदवार चुनाव लडऩे के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आमजन में अब चुनावी चर्चा जोर-शोर से हो रही है। निर्वाचन शाखा के प्रभारी रामवीर यादव ने बताया कि रविवार को यहां निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रुप से सम्पन्न कराने के लिए गठित प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सहायक निर्वाचक अधिकारी व तहसीलदार सौरभ सिंह ने कहा कि जिन प्रकोष्ठों को जो कार्य दिया गया है, उसको समय सीमा में पूर्ण करें। चुनाव कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में तमाम प्रकोष्ठों के प्रभारी मौजूद रहे।

प्रत्याशी समेत पांच को मिलेगा प्रवेश

निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम मुकुट सिंह ने बताया कि नामांकन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किया जाएगा। इस दौरान प्रत्याशी सहित पांच जनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। नामांकन भरने के लिए आने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों के वाहनों को पुराने नगर पालिका भवन के पास ही रोक दिया जाएगा। कार्यालय परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। व्यवस्था के लिए प्रकोष्ठवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि नामांकन के दौरान अभ्यर्थियों के वाहनों को 100 मीटर की परिधि से पहले ही रोक दिया जाएगा। पुराने पालिका कार्यालय के पास बैरिकेडिंग कर चौपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सीसीटीवी सहित वीडियो कैमरे से रिकार्डिंग की व्यवस्था होगी। वहीं, नामांकन-पत्र पेश करने के दौरान प्रत्याशी और उसके चार प्रस्तावक/समर्थक को ही प्रवेश दिया जाएगा।

जनरल-ओबीसी की जमानत राशि 10 हजार

चुनाव लडऩे वाले जनरल व ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10 हजार व एससी/एसटी प्रत्याशियों के लिए 5 हजार रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई है। चुनाव खर्च के लिए बैंक खाता नम्बर व पासबुक की प्रतिलिपि भी आवेदन के साथ लगानी होगी। सभी प्रकार के निर्देश कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसरण में रात दस से सुबह छह बजे के मध्य घर-घर जाकर प्रचार करना, एसएमएस, व्हाट्सएप, लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग के माध्यम से प्रचार संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करना नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने और सामान्य रूप से लोगों के सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है।

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