KOTPUTLI-BEHROR: महिला समेत तीन आरोपियों को 10-10 साल का कारावास

KOTPUTLI-BEHROR: महिला समेत तीन आरोपियों को 10-10 साल का कारावास

जानलेवा हमले का मामला, 12 साल बाद मिली सजा

कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने धारदार हथियारों से जानलेवा हमले के एक मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को 10-10 साल के कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अपर लोक अभियोजक योगेश सैनी ने बताया कि मामले में विक्रम सिंह ने प्रागपुरा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले के अनुसार, 5 जून 2012 को वह अपने पिता के साथ घर के सामने चबूतरे पर बैठे थे। उसका बड़ा भाई सुभाष भीम जी ढाणी में रहता है और वह उनके पास आ रहा था। सुभाष जैसे ही रामपाल के घर के पास पहुंचा कि उसी समय रामपाल, विजय, विक्रम, राजेश, पूजा देवी, शकुन्तला सभी परिवार सहित गालियां निकालते हुए सुभाष के पीछे-पीछे हाथों में कुल्हाडिय़ां, लाठियां लेकर आए और उसके घर के पास पहुंचते ही विक्रम ने सुभाष पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने उसके पिता के साथ भी बुरी तरह से मारपीट की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन शुरु की और अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। एपीपी योगेश सैनी ने बताया कि अब अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश डा.सुरेश कुमार ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विजय पुत्र रामपाल, विकास पुत्र रामपाल तथा शकुंतला पत्नी रामपाल निवासी ढाणी भीमजी की तन राजनौता, थाना प्रागपुरा को दोषसिद्ध करार दिया है। एडीजे डा.सुरेश कुमार ने तीनों आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा दिए जाने के साथ ही सभी आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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