जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए कड़े आदेश
बालकृष्ण शुक्ला/सच पत्रिका न्यूज़
कोटपूतली-बहरोड़।
पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के अंतर्गत जिले में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के चुनाव को पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इस क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित अवधियों के दौरान सूखा दिवस (ड्राई डे) घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के चुनाव के द्वितीय चरण के दौरान संबंधित क्षेत्रों की 5 किलोमीटर की परिधि में 26 अक्टूबर 2026 को सायं 6 बजे से 28 अक्टूबर 2026 को सायं 6 बजे तक तथा तृतीय चरण के तहत 1 नवंबर 2026 को सायं 6 बजे से 3 नवंबर 2026 को सायं 6 बजे तक शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन के द्वितीय चरण में संबंधित क्षेत्रों की 5 किलोमीटर परिधि में 28 अक्टूबर 2026 को सायं 6 बजे से 30 अक्टूबर 2026 को मतगणना समाप्ति तक और तृतीय चरण के तहत 3 नवंबर 2026 को सायं 6 बजे से 5 नवंबर 2026 को मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक सूखा दिवस प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों की मतगणना के लिए निर्धारित दिवस 20 नवंबर 2026 को भी पंचायत क्षेत्रों में मदिरा की बिक्री पर रोक रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस एवं आबकारी विभाग सहित सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए इन आदेशों की अक्षरशः और कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
