मतदान दिवसों पर संबंधित क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश

मतदान दिवसों पर संबंधित क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश

बालकृष्ण शुक्ला/सच पत्रिका न्यूज़
कोटपूतली-बहरोड़।
पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 में मतदाताओं को निर्बाध रूप से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता ने मतदान दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, द्वितीय चरण में कोटपूतली, नारायणपुर, पावटा और बानसूर पंचायत समितियों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हेतु 28 अक्टूबर को तथा पंच व सरपंच पदों के चुनाव के लिए 30 अक्टूबर को संबंधित क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), 1881 के तहत अवकाश रहेगा। वहीं तृतीय चरण के तहत बहरोड़, नीमराना, विराटनगर एवं मैड-कुण्डला पंचायत समितियों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के मतदान के लिए 3 नवंबर को और पंच-सरपंच पदों के चुनाव हेतु 5 नवंबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक नागरिक बिना किसी रुकावट के मतदान कर सकें।

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