कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
कोटपूतली क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटर्स को घर-घर मतदाता पर्ची बांटी जाने लगी है। किसी मतदाता तक यह पर्ची नहीं पहुंचे तो निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अथवा बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ कुल 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है। निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम मुकुट सिंह ने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केन्द्र-राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों व एमएलसी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी दिखाना होगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी व तहसीलदार सौरभ सिंह ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता तक फोटोयुक्त पर्ची नहीं पहुंची हो तो वे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र में लेखनी तथा वर्तनी की अशुद्धि आदि को नजरअंदाज किया जाएगा, बशर्ते कि मतदाता की पहचान एपिक कार्ड से सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जायेंगे।
प्रशासन की पर्ची में कई जानकारियां
निर्वाचन विभाग द्वारा भेजी जा रही मतदाता पर्ची में मतदाता सहित बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर, मतदान केन्द्र, बूथ संख्या व बूथ का पता सहित बूथ का नक्शा भी अंकित है। वरिष्ठ नागरिक व महिलाओं के लिए अलग से लाइन होगी। नेत्रहीन और कमजोर मतदाता मतदान करने के लिए व्यस्क साथी को अंदर ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन व कैमरे पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान में किसी प्रकार की परेशानी आने पर बीएलओ से बात की जा सकती है। मतदाता पर्ची के साथ अपना पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा।
Share :