जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने दिए निर्देश
कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज़
कोटपूतली-बहरोड़ जिले में आगामी नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्ण संपन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत जिले के समस्त वैध शस्त्र लाइसेंसधारियों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अपने हथियार और कारतूस निकटतम पुलिस थाने, अधिकृत आर्म्स डीलर या संबंधित यूनिट में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। जमा कराए गए शस्त्र मतदान समाप्ति के 7 दिन बाद वापस लौटाए जाएंगे। इस आदेश के तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले, शांतिभंग में पाबंद, संवेदनशील व अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों के दायरे में आने वाले तथा मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका वाले चिन्हित शस्त्र धारकों पर विशेष नजर रहेगी। हालांकि, बैंक सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड, कानून व्यवस्था में तैनात अधिकृत सरकारी कर्मी और राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन से जुड़े मान्यता प्राप्त निशानेबाज खिलाड़ी निर्धारित शर्तों के अधीन इस अनिवार्यता से मुक्त रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में आमजन से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है, वहीं विशेष परिस्थिति में शस्त्र जमा से छूट चाहने वाले लाइसेंसधारी अपना आवेदन जिला स्तरीय अनुवीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
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