खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा मामला
अब तक निष्कासित श्रेणी के 60 परिवारों को नोटिस जारी
कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित अपात्र श्रेणी के परिवारों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने के लिए 28 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। जिला रसद अधिकारी शशिशेखर शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत निष्कासित श्रेणी के परिवार अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवा सकते हैं। इसे लेकर विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर उचित मूल्य दुकानदारों की मीटिंग लेकर इस अभियान का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक विराटनगर, पावटा, बानसूर एवं नारायणपुर उपखण्ड में उचित मूल्य दुकानदारों की मीटिंग लेकर अपात्रों को जागरूक करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अभियान के तहत अब तक जिले में 1187 राशन कार्ड एवं 3000 यूनिट हटाए जा चुके हैं। जिन परिवारों द्वारा खाद्य सुरक्षा से नाम नहीं हटाया जाएगा, उनसे 27 रूपए प्रति किग्रा गेंहू की दर से वसूली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही अमल में ली जाएगी। जिला रसद अधिकारी द्वारा अब तक खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित निष्कासित श्रेणी के 60 परिवारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
यह हंै अपात्र
विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने की गाइडलाईन जारी की गई है। जिसके अनुसार ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, परिवार में किसी सदस्य के पास जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडक़र चौपहिया वाहन हो और सरकारी या फिर अद्र्ध सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक अपात्र हंै।
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