दो दोषियों को 7-7 साल का कठोर कारावास, कुल 78 हजार का जुर्माना
कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज़
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-02 ने राजकार्य के दौरान एक सरकारी कर्मचारी पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने और मोटरसाइकिल तोड़ने के करीब आठ साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए पनियाला थाना क्षेत्र के नांगल चेचिका निवासी अभियुक्त नन्दाराम उर्फ नन्दा और प्रभाकर उर्फ हंसराज को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 39-39 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। प्रकरण के अनुसार 11 अप्रैल 2018 को सरकारी कर्मचारी लीलाराम जब अपनी राजकीय ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे, तब अभियुक्तों ने एकराय होकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया था, मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था तथा उनकी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस संबंध में पनियाला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रेमप्रकाश शर्मा ने दलील दी कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर हमला करना बेहद गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में नरमी बरतने से सरकारी व्यवस्था प्रभावित होती है। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का गहनता से अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी, जिससे दोषियों को अधिकतम 7 वर्ष जेल में काटने होंगे, जबकि जुर्माना राशि जमा न भरने की स्थिति में दोषियों को 1 वर्ष 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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