KOTPUTLI-BEHROR: क्लीनिकल एक्ट के तहत पंजीकरण के नए नियम लागू

प्राइवेट लैब संचालकों के लिए जरुरी खबर

कोटपूतली-बहरोड़/सच पत्रिका न्यूज
क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत जिले में मेडिकल जांच लैबों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि अब सभी लैब संचालकों को पंजीकरण के साथ-साथ तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत हर लैब में योग्य चिकित्सक और प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। साथ ही प्रयोगशाला में उपयोग किए जा रहे उपकरणों की सूची, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की प्रक्रिया, ओपीडी रजिस्टर एवं अन्य जरुरी रिकॉर्ड रखना भी जरुरी होगा। लैब के बाहर संचालक, प्रभारी का नाम और पंजीकरण संख्या स्पष्ट रुप से प्रदर्शित करना होगा। नोडल अधिकारी रविकांत जांगिड़ ने ने बताया कि जिले में संचालित सभी प्राइवेट लैब को अपने पंजीकरण दस्तावेज, डिग्री/डिप्लोमा और अन्य जरुरी प्रमाण पत्र सीएमएचओ कार्यालय में जल्द जमा कराने होंगे। यदि जांच के दौरान दस्तावेजों में कोई कमी पाई गई, तो संबंधित लैब संचालक पर क्लीनिकल एक्ट 2010 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लैब संचालकों से अपील है कि वे समय रहते सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि अनावश्यक कार्यवाही से बचा जा सके।

 

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